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अमेरिका में गर्भपात पर प्रतिबंध, रेप पीड़िताओं को भी इस कानून से छूट नहीं

ऑस्टिन: अमेरिका में एक संघीय अपील अदालत ने टेक्सास राज्य में गर्भपात पर प्रतिबंध बहाल कर दिया है। कुछ दिन पहले एक कोर्ट ने गर्भपात पर रोक लगाने वाले कानून पर रोक लगा दी थी। पांचवें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील ने शुक्रवार देर रात जारी एक पेज के आदेश में देश के कड़े गर्भपात कानून को बहाल कर दिया है।
इस कानून के तहत गर्भ में पल रहे भ्रूण में हृदय की गतिविधि का पता चलने के बाद गर्भपात प्रतिबंधित है। यह स्थिति छह सप्ताह के गर्भ में होती है। रेप पीड़िताओं को भी इस कानून से छूट नहीं है। सेंटर फॉर रिप्रोडक्शन राइट्स की अध्यक्ष नैन्सी नॉर्थअप, जो टेक्सास गर्भपात क्लीनिक का प्रतिनिधित्व करती है, ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने और इस मूर्खता को रोकने का आग्रह किया है।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश रॉबर्ट पिटमैन ने बुधवार को टेक्सास कानून पर रोक लगा दी। इसके बाद गुरुवार को कुछ क्लीनिकों ने गर्भपात कराना शुरू कर दिया और इस वीकेंड के लिए बुकिंग भी कर दी थी। लेकिन 48 घंटों के भीतर, अपीलीय अदालत ने पिटमैन के फैसले को लंबित तर्कों को पलटने के टेक्सास के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसने राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन से इस मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। बाइडेन प्रशासन यह कानून लाया है।
















