देश24 न्यूज:
-'कमल विहार' में पस्त पड़े आरडीए प्रबंधन ने अब 'इंद्रप्रस्थ' को बनाया शिकार, ढाई साल के पानी का बिल एकसाथ थमाया...
-रहवासियों के उड़े होश: अफसर बोले- हमारा साफ्टवेयर तैयार नहीं था, इसलिए अब वसूला जा रहा है बिल...
Raipur. रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) प्रबंधन ने अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालते हुए रायपुरा (Raipura) स्थित इंद्रप्रस्थ फेस-02 योजना (Indraprastha Phase-02 Scheme) के अंतर्गत बनाए गए हजारों फ्लैट्स (Flats) के मालिकों के माथे पर पसीना निकाल दिया है। पानी (Water) का लंबा-चौड़ा बिल (Bill) भरने का फरमान जारी करने के साथ ही प्रबंधन ने मनमाने तरीके से मियाद भी तय कर दी है। यानी तय समय सीमा में यदि पानी का बिल नहीं भरा गया तो सालाना 12 फीसदी सरचार्ज भी भरना पड़ सकता है। वहीं, आरडीए (RDA) के इस कथित अव्यवहारिक रवैये को लेकर इंद्रप्रस्थ फेस-02 कालोनी के रहवासी एक बार फिर आक्रोश की मुद्रा में दिख रहे हैं।
हाल ही में पानी के बिल का मसला सामने आने के बाद माना जा रहा है कि अपनी ही बनाई नीतियों के बावजूद 'कमल विहार योजना' (Kamal Vihar Yojana) की असफलता से औंधे मुंह गिरा रायपुर विकास प्राधिकरण (Raipur Development Authority) प्रबंधन अपनी बदहाली से उबरने के लिए अब इंद्रप्रस्थ फेस-02 को अपना निशाना बना रहा है। बताते चलें कि, आरडीए की इंद्रप्रस्थ फेस-02 योजना के अंतर्गत रायपुरा में 944 LIG (2 BHK) और 1472 EWS (1 BHK) फ्लैट्स बनाए गए हैं। फ्लैट का आवंटन लगभग साल 2021 में शुरु किया गया था। अधिकांश फलैट्स आवंटित किए जा चुके हैं और वर्तमान में लोग यहां निवास भी करने लगे हैं।
RDA आखिर यह कर क्या रहा है...
इस बीच लगभग ढाई साल बाद आरडीए (RDA) प्रबंधन को अब ये याद आया है कि, हितग्राहियों से पानी का बिल भी वसूला जाना है। तभी, आवास के आवंटन की तारीख से 30 अप्रैल 2024 तक उपयोग किया गया पानी का बिल हितग्राहियों को एकमुश्त थमाया जा रहा है। पानी का बिल निर्धारित 200 रुपये प्रतिमाह की दर से वसूलने के लिए हितग्राहियों को नोटिस भेजा जा रहा है। इस नोटिस (आरडीए के फार्मेट में ज्ञापन) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ज्ञापन प्राप्त करने के 45 दिनों के भीतर यदि पानी का बिल नहीं चुकाया गया तो 12 प्रतिशत सालाना की दर से इस पर सरचार्ज भी देय होगा। ऐसे में पानी का एकमुश्त बिल हजारों में पहुंचने से हितग्राहियों के होश उड़ गए हैं। हितग्राही हैरान-परेशान हैं कि, आरडीए आखिर यह कर क्या रहा है? पानी का बिल वसूलना था तो समय पर वसूलना था। ऐसा थोड़ी होता है कि, एकमुश्त बिल थमा दिया जाए।
RDA अफसर बोले-
इस बारे में आरडीए के अधीक्षण यंत्री अनिल गुप्ता ने बताया कि, साफ्टवेयर तैयार करने में देरी होने की वजह से इस बार एकमुश्त बिल दिया जा रहा है। इस भुगतान के पश्चात आने वाले समय में पानी का बिल मासिक वसूला जाएगा। पानी का शुल्क 200 रुपये प्रतिमाह वसूला जाना सरकारी नियम में शामिल है। पजेशन लेने की तारीख के आधार पर ही पानी का बिल जोड़ा गया है, जिसका भुगतान करना सभी के लिए अनिवार्य है। पानी के बिल का भुगतान करने के लिए हितग्राही को 45 दिन का समय दिया गया है, इस बीच अपनी सहूलियत के हिसाब से भुगतान किया जा सकता है। निर्धारित समय तक यदि बिल का भुगतान नहीं किया गया तो इसके पश्चात जमा करने पर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार12% प्रतिवर्ष की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा।
RDA के ज्ञापन में क्या है, पढ़िए-
'उपरोक्त विषयांतर्गत प्राधिकरण की इंद्रप्रस्थ फेस-2 में आपका भूखंड/फ्लैट क्रमांक-...... ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आपको आबंटित किया गया है जिसका आधिपत्य आपके द्वारा दिनांक...... को प्राप्त कर लिया गया है। आपके द्वारा जल का उपयोग आधिपत्य दिनांक से निरतंर किया जा रहा है। अत: दिनांक 30.04.2024 तक उपयोग किये गये जल का देयक रू. 200/- प्रतिमाह की दर से...... रुपये होता है। उक्त राशि को ज्ञापन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर राशि जमा किया जाना है। 45 दिवस पश्चात जमा करने पर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार 12% प्रतिवर्ष की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा।'
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